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अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध विशेष प्रर्वतन अभियान प्रारंभ-आरटीओ

अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध विशेष प्रर्वतन अभियान प्रारंभ-आरटीओ
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 सागर I क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने बताया कि परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा दिनांक 18.09.2025 को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं मोटरयान अधिनियमों/नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दिनांक 22.09.2025 से 02 सप्ताह की अवधि तक वाहनों की चैकिंग हेतु एक विशेष प्रवर्तन अभियान (Special Enforcement Drive) चलायेगा। उक्त चैकिंग अभियान में प्रदेश में एक साथ समस्त जिलों में वाहन चैकिंग की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें मुख्यतः वैध बीमा, बिना फिटनेस, बिना पीयूसी एवं बिना परमिट के चल रहे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ वाहनों में नियमानुसार VLTD, SLD एवं अग्निशमन सिस्टम (FDSS, FDAS, FAPS) न लगे होने तथा वाहन में First Aid Kit उपलब्ध न होने एवं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगे होने पर संबंधित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही यात्री बसों द्वारा आॅल इण्डिया टूरिस्ट परमिट लेकर स्टेज कैरिज के रूप में संचालन करने की प्राप्त हो रही शिकायतों के संबंध में भी जांच की जायेगी तथा ऐसा होता पाये जाने पर संबंधित यात्री बसों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। इस अभियान के दौरान मध्यप्रदेश मोटरयान कर जमा न करने वाले वाहनों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 

 उक्त प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 22.09.2025 को भोपाल मार्ग, बीना मार्ग एवं बहेरिया तिगड्डा पर 40 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 13 वाहनों में फस्टएड बाॅक्स, रिफ्लेक्ट टेप, व्हीएलटीडी, अग्निशमन यंत्र, एचएसआरपी नम्बर प्लेट आदि कमियां पाये जाने पर उक्त वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 38800/- का जुर्माना वसूल किया गया। 

 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी गयी कि वह वाहनों में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


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