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सरेआम चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाला थाने का शातिर गुण्डा बदमाश गिरफ्तार

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अवैध बटनदार धारदार चाकू जप्त, आर्म्स एक्ट में सख्त कार्यवाही

सागर। जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वालों के विरुद्ध सागर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना मोतीनगर पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता, तत्परता एवं प्रभावी कार्यवाही से क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले शातिर बदमाश को धर दबोचकर आमजन को बड़ी राहत दी है। दिनांक 03 फरवरी को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना मोतीनगर पुलिस द्वारा अवैध हथियार, अवैध शराब विक्रय एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध विशेष मुहिम चलाई जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 02.02.2026 को मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि धरमपुरा, अंबेडकर वार्ड क्षेत्र में एक व्यक्ति हाथ में धारदार चाकू लेकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है।
पुलिस को देखकर भागा, लेकिन घेराबंदी में दबोचा गया
सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक जसवंत राजपूत द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। मौके पर देखा गया कि एक व्यक्ति रोड पर आने-जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर आतंकित कर रहा था। पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम हेमंत पिता बबलू अहिरवार, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्यादीन तिग्गडा, विवेकानंद वार्ड, सागर बताया। समक्ष गवाहों की उपस्थिति में आरोपी की तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से एक अवैध लोहे का धारदार खटकेदार (बटनदार) चाकू, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 250/-रुपए है, जप्त किया गया। आरोपी से चाकू रखने के संबंध में वैध लाइसेंस पूछने पर उसने कोई भी लाइसेंस न होना स्वीकार किया। आरोपी का यह कृत्य धारा 25(1-बी)(बी) आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाए जाने से मौके पर ही विधिवत कार्यवाही कर उसे अभिरक्षा में लिया गया एवं थाना मोतीनगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाने का पुराना गुण्डा बदमाश, 10 संगीन अपराध दर्ज
विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी हेमंत अहिरवार थाना मोतीनगर का शातिर, आदतन अपराधी एवं गुण्डा बदमाश है, जिसके विरुद्ध पूर्व से कुल 10 गंभीर आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं, जिनमें मारपीट, जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट एवं बीएनएस की गंभीर धाराएं शामिल हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।


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