अब तक कुल 214 स्कूलों की जांच,21 स्कूलों को नोटिस जारी – ठोस कार्यवाही किसी पर नहीं
ज्ञान गुण सागर/ सागर। जिले के निजी स्कूलों को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन)अधिनियम 2017 तथा नियम 2020 एवं सीबीएसई के नियम,परिपत्रों के अनुसार संचालित कराने सहित अन्य विषयों को लेकर सुनवायी दिनाँक 26/9/2025 को स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष शहाबुद्दीन हाशमी (प्रथम जिला न्यायधीश) के समक्ष हुई। प्रकरण में आवेदक/याचिका कर्ता अधिवक्तागण डॉ धरणेन्द जैन,डॉ अंकलेश्वर दुबे,रामदास राज,वीरेंद्र सिंह राजपूत, दिनेश चिरवरीय,लवलेश श्रीवास्तव,सहित साथी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक प्रतिवेदन अदालत के समक्ष रखा गया।उक्त प्रतिवेदन में बताया गया कि 102 निजी स्कूलों की जांच और की गयी है जिसमें से 10 स्कूलों में कमियां पायी गयी हैं और उक्त 10 स्कूलों को मान्यता निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता डॉ धरणेन्द जैन,डॉ अंकलेश्वर दुबे,रामदास राज ने संयुक्त रूप से बताया कि
अदालत में दिनाँक 26/9/2025 को जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं दस्तावेज के अनुसार 102 और निजी स्कूलों की जांच की गयी है जिसमें 10 स्कूलों ( सेठ हुकुम चंद जैन मेमोरियल हायर सेकंडरी स्कूल मकरोनिया सागर,ईश्वरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लहदरा रोड सागर,चेतना बाल विद्या मंदिर सागर, आनंद मार्ग हायर सेकंडरी स्कूल सागर, न्यू ज्ञान स्थली स्कूल जेसीनगर,सद्भावना पब्लिक स्कूल केसली,सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल टडा केसली,ज्ञान मंदिर प्राथमिक/माध्यमिक शाला केवलारी कला,सैंट जोसेफ सीनियर सेकंडरी स्कूल बन्डा,गोमती नंदन पब्लिक स्कूल बीना) में कमियाँ पायी जाने पर मान्यता निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया की इसके पहले भी 112 निजी स्कूलों का निरीक्षण किया जिसमें 11 स्कूलों को चेतावनी नोटिस जारी किये गये थे परन्तु कार्यवाही किसी पर नहीं हुई इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अभी तक कुल 214 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है जिसमें 21 स्कूलों को सिर्फ नोटिस जारी किए गए कार्यवाही अभी भी प्रतीक्षारत है।
शेष स्कूलों का निरीक्षण एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षारत है।
अदालत ने आगामी सुनवायी पर उपस्थिति हेतु सचिव सीबीएसई और ज्वाइंट कलेक्टर आरती यादव को भी सूचना पत्र जारी किया है।