सागर। सप्तम जिला न्यायाधीश समरेश सिंह के न्यायालय द्वारा थाना जैसीनगर के एक प्रकरण में जिसमें गेहूं की फसल काटने पर से विवाद पैदा हुआ था उस प्रकरण के सात आरोपियों को दो-दो वर्ष का कारावास और 6- 6 हजार रुपए का जुर्माना हुआ,उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी भी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की बताया कि थाना जैसीनगर के प्रकरण 295/24 में भारतीय दंड संहितांकी धारा 325,323, ,34 में आरोपी लाल सिंह पटेल, कृष्णकांत पटेल, मल्लू उर्फ योगराज, शंभू दयाल, ललिता बाई, पूजा,संतोष,को न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया तथा उक्त सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने यह भी बताया कि आहत गणेश पटेल बांसा रोड पड़राय स्थित खेत पर गेहूं की फसल बोए था।
इस खेत पर पहले से आरोपी एवं फरियादी पक्ष में कब्जे का विवाद चल रहा था तथा आरोपी लाल सिंह तथा ललिता बाई जब खेत पर गए और गेहूं की फसल काटने लगे तो फरियादी गणेश और उसकी मां ने फसल काटने से मना किया जिस पर से आरोपीगण द्वारा उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई तथा आरोपी गण ने इकट्ठा होकर डंडे पत्थर और हंसीया से अलग-अलग फरियादीगणों के साथ मारपीट की थी जिससे आहत गण को चोट आई थी,इसके संबंध में थाना जैसीनगर में रिपोर्ट लेख की गई की गई थी आहतो डाक्टरी परीक्षण किया गया था सारे सबूत साक्ष्य न्यायालय में शासन के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य कराए गए तथा आरोपी गण को,दोश सिद्ध पाया गया उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की।
गेहूं की फसल काटने पर उपजे विवाद में मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को दो-दो वर्ष का कारावास : 6- 6 हजार रुपए जुर्माना