सागर. म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनोंक 09/05/2026 को जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री एम. के. शर्मा साहब के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने हेतु जिला मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों में नियुक्त न्यायाधीशगणों से विचार-विमर्श किया जाकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य, कुटुम्ब न्यायालय, दीवानी, धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा, सिविल एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकृति के मामले निराकरण किए जाने हेतु रखे जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत में रखे जाने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किए जाने हेतु पक्षकारगण को नोटिस जारी किए जा चुके हैं एवं पक्षकारों व अधिवक्तागण के साथ निरंतर बैठके आयोजित की जा रहीं है। शासन के द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में विशेष छूट जारी की गई है इसी प्रकार नगर निगम के जलकर के एवं संपत्तिकर के प्रकरणों में भी शासन के नियमानुसार विशेष छूट का लाभ आम जनता को प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत काटे गये ई-चालान से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण लोक अदालत में किया जावेगा जिसमें नियमानुसार छूट प्रदान की जा सकेगी।
अतः जनसामान्य से अपील है कि उक्त संबंधित न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणो में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार विशेष लाभ प्राप्त करने हेतु अपने प्रकरणो का निराकरण करावें।