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भ्रामक जानकारी देने पर कमिश्नर ने प्रभारी कार्यपालन यंत्री को किया निलंबित

भ्रामक जानकारी देने पर कमिश्नर ने प्रभारी कार्यपालन यंत्री को किया निलंबित
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Sagar. सागर संभाग कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने निवाड़ी जिले के ग्राम पंचायत लहरगुंवा जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के जल संसाधन विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री हेमन्त गुप्ता द्वारा विभागों की समीक्षा बैठक में भ्रामक जानकारी देने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

कलेक्टर जिला निवाड़ी द्वारा के माध्यम से यह लेख किया गया है कि मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला निवाड़ी की अध्यक्षता में दिनांक 06-04-2026 को आयोजित समस्त विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान श्री हेमन्त गुप्ता प्रभारी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत लहरगुंवा जनपद पंचायत पृथ्वीपुर में नहर की लगभग 01 कि.मी. सफाई की जानकारी प्रस्तुत की गई। उक्त कार्य का स्थल निरीक्षण किये जाने पर स्थल पर कोई कार्य होना नहीं पाया गया एवं उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्राम वासियों द्वारा भी नहर सफाई का कार्य न होना एवं नहर में पानी नही छोड़ना बताया गया। श्री गुप्ता से कार्य के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा निरंतर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई।कलेक्टर जिला निवाडी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 06-04-2026 के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत श्री हेमन्त गुप्ता प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत हो रहे है। अतएव श्री गुप्ता द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता, लापरवाही व अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम उल्लंघन है। अतएव म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कमिश्नर सागर संभाग श्री अनिल सुचारी ने श्री गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।


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