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आबकारी विभाग ने 57.9 बल्क लीटर अवैध मदिरा बरामद कर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) तहत प्रकरण किया कायम

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सागर। कलेक्टर सागर प्रतिभा पाल एवं उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता सागर नीरजा श्रीवास्तव के निर्देशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त सागर कीर्ति दुबे के आदेश के परिपालन में दिनांक 27.7.2026 को बीना क्षेत्र के ग्राम कोरजा में अवैध मदिरा के संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई कर भारी मात्रा में मदिरा बरामद की गयी l

आबकारी कंट्रोलर सहायक जिला आबकारी अधिकारी पूजा चंद्रन के नेतृत्व में जिला एवं संभागीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम द्वारा बीना क्षेत्र में कार्यवाही की गई l वृत्त प्रभारी श्रीमती रोशनी उरेती द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम कोरजा स्थित एक टीन के टपरे पर आबकारी अमले के साथ दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान विक्रय हेतु अवैध रूप से संग्रहित 57.9 बल्क लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य ₹28,583 है। बरामद मदिरा में देशी मदिरा प्लेन, मसाला, बॉम्बे स्पेशल व्हिस्की तथा लिमाउंट बीयर शामिल है।

मौके पर विधिवत कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में आरोपी इन्द्रपाल खंगार उर्फ कल्लू, पिता स्व. मुलायम सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम कोरजा, तहसील बीना, के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया।

उक्त कार्रवाई में वृत्त प्रभारी खुरई श्री मृत्युंजय ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक शैलेन्द्र मार्को, अपर्णा विश्वकर्मा, एस.पी. साकेत, मदन यादव, मुख्य आरक्षक विजया पाठक, संगीता गुर्जर, प्रदीप दुबे तथा आरक्षक दिलीप, संध्या,आरती एवं राहुल की सराहनीय भूमिका रही।

आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।


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